नई दिल्ली। संविधान में 124वां संशोधन। लोकसभा-राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से संशोधन बिल को पारित कर दिया है और बहुत मुमकिन है कि राज्यसभा भी इसे पास कर दे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाएं। तो, कानून बन जाता है। परम्परा
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