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Friday, January 4, 2019

मेघालय हादसा: केंद्र ने कहा, खदान का नक्शा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

नई दिल्ली। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की कोयला खदान में फंसे 15 खनिकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि खदान गैरकानूनी है और

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